विदेश में अध्ययन (Foreign Studies) के लिए विद्यार्थी करें आवेदन I चयनित विध्यार्थीयों को मध्यप्रदेश शासन देगी छात्रवृत्ति

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है जो उच्च शिक्षा हेतु विदेश (Foreign Studies) जाना चाहते हैं . विदेश में उच्च शिक्षा यथा शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन , पी. एच.डी, एवं स्नातकोत्तर करने हेतु चयनित अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है I

मध्य प्रदेश शासन जनजातिया कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक f12 16 2003 25 2 दिनांक 30 अगस्त 2003 के द्वारा लागू एवं समय पर समय पर संशोधित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को विदेश अध्ययन (Foreign Studies) छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए गए हैं आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारियां जनजातीय कार्य विभाग की साइट tribal.mp.gov.in पर उपलब्ध है

उपलब्ध आवंटन – 50 सीटें

Foreign Studies योजना अंतर्गत अभ्यर्थियों का चयन वर्तमान प्रचलित योजना नियमों के प्रावधान अनुसार किया जाएगा I अधिक जानकारी के लिए जनजातीय कार्य विभाग की website tribal.mp.gov.in पर अथवा कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य 59, आदि भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल / संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास / सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक जन जातीय कार्य में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं I

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति (Foreign Studies)

  • परिचय : 
    • अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश (Foreign Studies) स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्ता पूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 50 छात्र/छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
  • पात्रता /चयन के मापदण्ड :
    • छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अभ्यार्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक न हो।
    • आवेदक की समस्त स्त्रोंतो से पारिवारिक कुल वार्षिक आय राशि रू. 10.00 लाख से अधिक न हो।
    • अभिभावक के एक ही बच्चे को एक बार ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
    • अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र,सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र एवं स्वप्रमाणित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    • यदि आवेदक विदेश से स्नातकोत्तर करना चाहता है तो उसके स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण हो। समतुल्य/समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि हेतु आवेदक को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।  पी.एच.डी. उपाधि हेतु स्नातकोत्तर उपाधि में 50 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो तथा संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अध्यापन/शोध/एम.फिल. उपाधि होना आवश्यक है।  अभ्यार्थियों को शासन द्वारा निर्धारित विषयों/पाठयक्रमों के लिये ही छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
  • प्रक्रिया :
    • ​​​​​​​वर्ष में 02 बार प्रायः माह अप्रैल एवं अक्टूबर में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है अथवा प्रथम आओं प्रथम पाओं के सिद्धांत पर अभ्यार्थी द्वारा विभागीय वेवसाईट www.tribal.mp.gov.in से आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सीधे प्रेषित किया जा सकता है।
    • आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें – ( फॉर्म पर ईयर बदल कर उपयोग करें )

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